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Deepawali 2020: इस बार दीपावली और गुरुपर्व में मात्र दो घंटे ही छोड़े जा सकेंगे पटाखे, जानें नई व्यवस्था के बारे में

Deepawali 2020 सामुदायिक आतिशबाजी पर जोर एसएसपी ने जारी किया आदेश। उन्होंने कहा कि शाम के आठ बजे से लेकर रात्रि के दस बजे तक ही लोग पटाखा छोड़ सकते हैं। जबकि छठ पर सुबह के छह बजे से आठ बजे तक पटाखों का कोई उपयोग कर सकते हैं।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 10:32 AM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 10:32 AM (IST)
Deepawali 2020: इस बार दीपावली और गुरुपर्व में मात्र दो घंटे ही छोड़े जा सकेंगे पटाखे, जानें नई व्यवस्था के बारे में
पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी ही करेंगे ।

दरभंगा, जेएनएन। Deepawali 2020: दीपावली और गुरुपर्व के मौके पर मात्र दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसे लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि शाम के आठ बजे से लेकर रात्रि के दस बजे तक ही लोग पटाखा छोड़ सकते हैं। जबकि, छठ पर सुबह के छह बजे से आठ बजे तक और कि्रसमस व नव वर्ष के मौके पर रात्रि के 11.55 से 12 बजे तक ही पटाखों का कोई उपयोग कर सकते हैं। अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी-सीरिज पटाखे के निर्माण अथवा उपयोग पर प्रतिबंध किए जाने की बात कही है। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी ही करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशनुसार पटाखों की बिक्री और निर्माण अधिकृत दुकानदार सुनिश्चित करेंगे।

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 एसएसपी राम ने बताया कि 125 डीबी से कब आवाज और कम धुंआ उत्सर्जित करने वाले पटाखों की बिक्री और निर्माण की अनुमति दी गई है। पटाखों के निर्माण में बेरियम का उपोग करना वर्जित है। अस्पताल, शैक्षणिक स्थल आदि शांत जगहों के सौ मीटर के दायरे में कोई पटाखा नहीं छोड़ेंगे। सामुदायिक आतिशबाजी को प्रोत्साहित करने की बात कही है। इसके लिए स्थल का चयन कर आम लोगों को सूचना दी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि पूरी गतिविधियों पर संबंधित थानाध्यक्षों की पैनी नजर रहेगी। निर्धारित स्थल पर समयानुसार पटाखों का उपयोग हो यह थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित थानेदार इसके लिए निजी तौर पर जवाबदेह माने जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शाम के आठ बजे से लेकर रात्रि के दस बजे तक ही लोग पटाखा छोड़ सकते हैं। जबकि, छठ पर सुबह के छह बजे से आठ बजे तक और कि्रसमस व नव वर्ष के मौके पर रात्रि के 11.55 से 12 बजे तक ही पटाखों का कोई उपयोग कर सकते हैं। अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी-सीरिज पटाखे के निर्माण अथवा उपयोग पर प्रतिबंध किए जाने की बात कही है। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी ही करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशनुसार पटाखों की बिक्री और निर्माण अधिकृत दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। एसएसपी राम ने बताया कि 125 डीबी से कब आवाज और कम धुंआ उत्सर्जित करने वाले पटाखों की बिक्री और निर्माण की अनुमति दी गई है। पटाखों के निर्माण में बेरियम का उपोग करना वर्जित है। अस्पताल, शैक्षणिक स्थल आदि शांत जगहों के सौ मीटर के दायरे में कोई पटाखा नहीं छोड़ेंगे। सामुदायिक आतिशबाजी को प्रोत्साहित करने की बात कही है। इसके लिए स्थल का चयन कर आम लोगों को सूचना दी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि पूरी गतिविधियों पर संबंधित थानाध्यक्षों की पैनी नजर रहेगी। निर्धारित स्थल पर समयानुसार पटाखों का उपयोग हो यह थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित थानेदार इसके लिए निजी तौर पर जवाबदेह माने जाएंगे। 


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