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फर्जी टीईटी शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने मांगा अभियोजन स्वीकृति Muzaffarpur News

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन व तत्कालीन डीपीओ को बनाया गया था आरोपित। अधिवक्ता पंकज कुमार ने 2016 में सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sun, 22 Sep 2019 10:49 AM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 10:49 AM (IST)
फर्जी टीईटी शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने मांगा अभियोजन स्वीकृति Muzaffarpur News
फर्जी टीईटी शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने मांगा अभियोजन स्वीकृति Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध दाखिल परिवाद के मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। आरोपितों में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन व तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नीता पांडेय शामिल है। दस नवंबर 2016 के यह परिवाद अधिवक्ता पंकज कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था। शनिवार को उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया।

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यह लगाया आरोप

परिवाद में अधिवक्ता पंकज कुमार ने आरोप लगाया था कि फर्जी तरीके से टीईटी पास शिक्षकों के शैक्षणिक व अभिलेखीय साक्ष्यों का सत्यापन कराए बिना ही वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। इसमें आरोपितों की भूमिका रही। तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नीता पांडेय ने बिना सीडी से मिलान कराए फर्जी शिक्षकों को वेतन भुगतान करने आदेश दिया था। इसे रोकने को लेकर जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन से अनुरोध किया तो वे आरोपित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समर्थन में उतर आए। आरोप लगाया गया कि दोनों की मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का गबन किया गया। परिवाद दाखिल करने से पहले इसकी जानकारी आलाधिकारियों को दी थी।  


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