MADHUBANI: जमानत के लिए कोर्ट ने रखी पौधारोपण की शर्त, आरोपितों को कोर्ट में फोटोग्राफ जमा करने का आदेश
झंझारपुर के एडीजे ने मारपीट के तीन आरोपितों को दी जमानत। 10-10 हजार के मुचलके के साथ सार्वजनिक स्थल पर पांच-पांच फलदार पौधे लगाने का दिया आदेश। पौधारोपण कर आरोपितों को कोर्ट में फोटोग्राफ जमा करने का आदेश।
झंझारपुर (मधुबनी), जासं। पर्यावरण की सुरक्षा जीवन की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। इसे नजरअंदाज करना जीवन के लिए घातक हो सकता है। इससे बचाव के लिए पौधे लगाना व उनका संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण की अहमियत को देखते हुए अब न्यायालय ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला झंझारपुर कोर्ट में सामने आया है। झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने गुरुवार को फुलपरास थाना क्षेत्र में एक मारपीट की घटना में उपकारा के तीन बंदियों को 10-10 हजार के मुचलकों के साथ अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर पांच-पांच फलदार पौधे लगाने की हिदायत देते हुए जमानत की अर्जी मंजूर की है।
घटना के बाबत बताया गया कि फुलपरास थाना में 26 मार्च 2020 को दर्ज कांड संख्या 122/20 में वलुआ गांव निवासी वादी बराबिंद सरहान ने गांव के ही दीपक कुमार सरहान उर्फ प्रियांश कुमार, राजेंद्र सरहान एवं लाल बाबू उर्फ संतोष कुमार सरहान सहित कुछ अन्य लोगों पर घर में घुस कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में दीपक, राजेंद्र एवं लाल बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। यह तीनों आरोपित 20 मार्च 2021 से उपकारा में बंद थे। इस मामले में अधिवक्ता की ओर से एडीजे कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए आवेदन दिया गया था।
एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपितों को 10-10 हजार का मुचलका जमा करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में पांच-पांच फलदार पौधे लगा कर कोर्ट में फोटोग्राफ जमा करने का आदेश देते हुए जमानत की अर्जी को स्वीकार किया है। कोर्ट के इस निर्णय की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसके बहाने लोग पर्यावरण संरक्षण व पौधों के महत्व पर बातें करने लगे हैं।