मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के सामाजिक विज्ञान की काउंसिलिंग रद
डीईओ ने डीपीओ बीईओ बीपीआरओ सहित नौ का वेतन रोकाने के साथ ही जवाब तलब किया है। बासोपट्टी प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा उक्त विषय से संबंधित काउंसिलिंग रीजनल पब्लिक सेकेंड्री स्कूल जीबछ चौक सप्ता मधुबनी काउंसिलिंग केंद्र पर बीते सात अगस्त को की गई थी।
मधुबनी, जासं। बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा बीते सात अगस्त को की गई सामाजिक विज्ञान विषय (कक्षा छह से आठ) के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग को जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने रद कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति मिलने के बाद उक्त काउंसिलिंग रद करने संबंधी आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने जारी कर दिया है।
बासोपट्टी प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा उक्त विषय से संबंधित काउंसिलिंग रीजनल पब्लिक सेकेंड्री स्कूल, जीबछ चौक, सप्ता, मधुबनी काउंसिलिंग केंद्र पर बीते सात अगस्त को की गई थी। इस काउंसिलिंग में कथिततौर पर अनियमितता बरती गई थी। इस मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट सदर एसडीओ ने डीएम को सौंपा था। डीएम ने उक्त विषय की काउंसिलिंग रद करने की अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक से किया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीएम से प्राप्त अनुशंसा को स्वीकार करते हुए काउंसिलिंग रद करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद काउंसिलिंग रद करने संबंधी आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्गत कर दिया।
काउंसिलिंग रद करने के उपरांत डीईओ ने उक्त काउंसिलिंग केंद्र पर कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए पर्यवेक्षी पदाधिकारी सह डीपीओ-माध्यमिक शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर, बासोपट्टी की बीईओ सरिता कुमारी, प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी श्याम कुमार, तकनीकी सहायक आशीष कुमार व प्रखंड साधन सेवी देवचन्द्र राय, प्रावि-अजा पतौना के प्रभारी एचएम चंद्रमोहन तिवारी, उमवि भैयापट्टी के प्रखंड शिक्षक विजय कुमार ठाकुर, उमवि कटैया के प्रखंड शिक्षक महेश्वर साह एवं प्रावि पतौना के पंचायत शिक्षक रजनीश कुमार के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए जवाब तलब भी किया है। काउंसिलिंग स्थल पर अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से क्यों नहीं किया गया इस संबंध में डीईओ ने उक्त पदाधिकारियों एवं शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है।
इस बाबत जारी पत्र में डीईओ ने कहा है कि काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों का विधिवत प्रक्रिया अंतर्गत मेधा अंक के क्रमानुसार नाम पुकारने, काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने, उनका लगातार विडियोग्राफी कराने, केवल चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने, चयनित अभ्यर्थियों जिनका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था उन्हें पावती दिए जाने की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बीडीओ के स्तर से सौंपा गया दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं हो पाया। जिसके लिए उक्त सभी दोषी हैं। डीईओ ने आगाह किया है कि यदि निर्धारित समय के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक के लिए उक्त सभी के वेतन भुगतान पर डीईओ ने रोक लगा दी है।