Muzaffarpur News: किशोरी के दुष्कर्मी को दस साल कारावास की सजा, 20 हजार जुर्माना
Muzaffarpur News नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पीयर थाना क्षेत्र के 22 वर्षीय विपुल कुमार को दस साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार प्रथम ने सुनाई सजा कोरोना काल में सुनाई गई पहली सजा।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पीयर थाना क्षेत्र के 22 वर्षीय विपुल कुमार को दस साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के सत्र विचारण के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार-प्रथम ने उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो किशोर कुमार वर्मा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश किया। सजा की ङ्क्षबदु पर सुनवाई के समय उन्होंंने दोषी को कठोर से कठोर सजा देने की कोर्ट से प्रार्थना की। कोरोना काल व नवगठित पॉक्सो कोर्ट में यह पहला मामला है जिसमें सत्र विचारण के बाद दोषी को सजा सुनाई गई है।
यह है मामला
घटना चार मार्च 2018 में पियर थाना के हत्था ओपी क्षेत्र की है। दूध लेने गई चौदह वर्षीया किशोरी के साथ चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया। घटना उस समय घटी जब वह गांव की ही एक महिला के घर से दूध लाने गई थी। इसमें कहा गया कि किशोरी गांव के सोनी देवी के यहां से गाय का दूध लाने गई थी। महिला ने किशोरी को बरामदे के गेट पर बैठा दी और बोली कि दूध दूहकर ला रही है। इसके बाद वह दुध दुहने का बहाना बनाकर अपने घर के पीछे चली गई। तभी उसके घर के अंदर बैठा विपुल कुमार आया और किशोरी का मुंह दबा कर घर के अंदर खींच कर ले गया।
घर के अंदर चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह चीखती-चिल्लाती रही। महिला वहां आई लेकिन उसने बचाने का प्रयास नहीं किया। विपुल उस महिला के कान में कुछ कहा भी। जाते-जाते उसने धमकी दी कि किसी को बताई तो उसके स्वजनों को जान से मार देंगे। पुलिस ने दुष्कर्मी विपुल को दो जून 2018 को गिरफ्तार किया था। 23जुलाई 2018 को उसके विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई।