Move to Jagran APP

सड़क की जमीन पर नियम विरुद्ध पंचायत भवन का निर्माण, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

West champaran news महमदपुर महमदा पंचायत में विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में शिलान्यास व निर्माण कार्य कर दिया गया शुरू मोतीपुर की महमदपुर महमदा पंचायत का मामला रिपोर्ट में बीडीओ व बीपीआरओ ने भी कहा-चयन गलत

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 10:41 PM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 10:41 PM (IST)
सड़क की जमीन पर नियम विरुद्ध पंचायत भवन का निर्माण, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर उठा सवाल। प्रतीकात्मक तस्वीर

मुजफ्फरपुर, जासं । मोतीपुर प्रखंड की महमदपुर महमदा पंचायत के पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर सवाल उठ गया है। नियम के विरुद्ध इसका निर्माण सड़क व सैरात की जमीन पर शुरू कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद डीएम से मंतव्य के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि बीडीओ व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि पंचायत सरकार भवन के लिए गलत जमीन का चयन हो गया है।

loksabha election banner

नहीं सुनी गई शिकायत, जल्दबाजी में निर्णय

पंचायत सरकार भवन के लिए स्थल की स्वीकृति के बाद नुनियाडीह के संजय सिंह ने शिकायत की थी। इसमें कहा था कि जमीन सैरात व सड़क की है। वहीं निर्माण स्थल डंडा नदी से महज 50 फीट की दूरी पर है। यहां हमेशा पानी लग जाता है। साथ ही यह स्थल पूर्वी चंपारण की सीमा के करीब है। पंचायत के कई गांव की दूरी यहां से अधिक है। उक्त स्थल की जगह पूर्व पंचायत भवन के बगल की जमीन पर निर्माण का आग्रह किया गया था। मगर, इस ओर ध्यान नहीं देकर विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद संजय सिंह ने हाईकोर्ट में मामला दायर कर दिया। इसकी सोमवार को अगली सुनवाई है।

हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद ही बदल गई अंचलाधिकारी की रिपोर्ट 

इस मामले में बीडीओ व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि मुखिया राकेश चंद्र यादव के प्रस्ताव के बाद अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। उनकी रिपोर्ट में जमीन को बिहार सरकार का बताया गया। साथ ही पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर उपयुक्त कहा गया। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद ही अंचलाधिकारी की रिपोर्ट में फर्क आ गया। बताया गया कि उक्त जमीन बिहार सरकार के नाम से दर्ज तो है। मगर वह एकमा बाजार सैरात के नाम से दर्ज है। इसलिए वहां किसी प्रकार का निर्माण से संबंधित कार्य नहीं किया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.