Madhubani News: पेयजल संबंधी शिकायतोंं का अब एक सप्ताह के अंदर होगा निवारण, टॉल फ्री नंबर जारी
Madhubani News पेयजल संबंधी शिकायतोंं के लिए टॉल फ्री नंबर जारी। कोई भी व्यक्ति टॉल फ्री नंबर पर पेयजल संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त शिकायतोंं का अधिकतम एक सप्ताह में किया जाएगा निष्पादन। ग्रामीण क्षेत्रोंं में तकनीकी सहायक एवं शहरी क्षेत्रोंं में सिटी।
मधुबनी, जेएनएन। पेयजल संबंधी शिकायतों को अब एक सप्ताह के अंदर निवारण कर लिए जाने की व्यवस्था की गई है। चाहे पेयजल संबंधी समस्या शहरी क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से। दोनों ही क्षेत्रों की पेयजल समस्या संबंधी शिकायतों का एक सप्ताह के अंदर निवारण कर लिए जाने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल संबंधी जो भी शिकायत मिलेगी उसका निवारण पंचायती राज विभाग द्वारा तकनीकी सहायक के माध्यम से अधिकतम सात दिनों में करा दिया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों से पेयजल संबंधी जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उसका निवारण भी अधिकतम सात दिनों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सिटी मैनेजर के माध्यम से करा दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों एवं इसके निवारण की स्थिति की समीक्षा करने का भार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंंपा गया है। जबकि शहरी क्षेत्रों से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों के निवारण की स्थिति की समीक्षा करने का भार शहरी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंपा गया है। इस संबंध में सूबे के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव के संयुक्त हस्ताक्षर से शहरी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
सूबे के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से पेयजल से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एकीकृत राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन की व्यवस्था की गई है। इस कोषांग अंतर्गत टॉल फ्री नंबर-18001231121 स्थापित है, जिस पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी पेयजल से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस टॉल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कर कोषांग को सूचित किया जाना है।