पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध आरोप तय
2010 में साहेबगंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रहते लगा था आचार संहिता उल्लंघन का आरोप।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) महाचंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध माननीयों के विशेष न्यायालय के दंडाधिकारी ऋचा भार्गव ने आरोप तय कर दिया है। उनके विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। यह आरोप 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान लगाया गया था। उस समय वे साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध पारू प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ सुरेंद्र सिंह ने देवरिया थाना में केस दर्ज कराया था। आरोप तय किए जाने के बाद कोर्ट ने मामले को साक्ष्य पर रखा है। इसके लिए अगली तारीख 17 जून को मुकर्रर की है।
यह है मामला
घटना तीन अक्टूबर 2010 की रात लगभग 8.30 बजे की है। पारू के तत्कालीन बीडीओ ने देवरिया थाना में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने कहा था कि महाचंद्र प्रसाद सिंह के समर्थक माइक लगाकर प्रचार कर रहे थे। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मामले के अनुसंधान के बाद पारू थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह ने आठ अक्टूबर 2010 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष कोर्ट ने आरोप तय किए जाने से पहले उन्हें आरोप का सारांश सुनाया। इन आरोपों को महाचंद्र प्रसाद सिंह ने इन्कार किया और विचारण किए जाने की जाने की सहमति जताई।
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