बालिका गृह यौन हिंसा : ब्रजेश सहित 20 चार्जशीटेड आरोपितों को सीबीआइ देगी पुलिस पेपर
पिछली तारीख को आरोपितों को नहीं दिया जा सका था पेपर। विशेष कोर्ट का निर्देश, पीडि़ता की गोपनीयता कायम रखते हुए पूरे दस्तावेज के साथ आरोपितों को दें पेपर।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य आरोपितों को मंगलवार को सीबीआइ विशेष पॉक्सो कोर्ट के माध्यम से पुलिस पेपर सौंपेगी। आरोपितों की ओर से इसे उसके अधिवक्ता प्राप्त करेंगे। इन सभी के खिलाफ सीबीआइ ने पिछले महीने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया था। पिछली तारीख को पूरे दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण विशेष पॉस्को कोर्ट ने सीबीआइ को पुलिस पेपर देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीडि़ता की गोपनीयता को कायम रखते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पुलिस पेपर आरोपितों को उपलब्ध कराएं।
पुलिस पेपर में होगे आरोपितों के विरुद्ध लगाए गए आरोप
पुलिस पेपर में आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ की ओर से दाखिल आरोप पत्र व अन्य कागजात होते हैं। इसके माध्यम से आरोपितों को बताया जाता है कि अनुसंधान के बाद जांच एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पेपर दिए जाने के बाद इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने और फिर सेशन-ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
ब्रजेश सहित सभी आरोपितों की वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी पेशी
पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, बेउर जेल व मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य 19 आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी होगी। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को पूरी हो रही है। विशेष कोर्ट में सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुनवाई होगी।
बेउर जेल अधीक्षक से मांगा गया था स्पष्टीकरण
पिछली तारीख को बेउर जेल में बंद महिला आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी नहीं कराई गई थी। जबकि पुरुष आरोपितों की पेशी कराई गई थी। दो बार समय दिए जाने के बाद भी जब महिला आरोपितों की पेशी नहीं कराई गई तो विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बेउर जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था। आज इसका जवाब मिलने की भी संभावना है।