Journalist Rajdev Ranjan massacre : विशेष कोर्ट में न पहुंची सीबीआइ व गवाह, टली सुनवाई
Journalist Rajdev Ranjan massacre सीबीआइ की पटना टीम को पेश करना है अभियोजन साक्ष्य दो तारीखों से कोर्ट में नहीं हो रही उपस्थित। अब 20 नवंबर को होगी सुनवाई।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट के समक्ष बुधवार को सीबीआइ अधिकारी व गवाह उपस्थित नही हुए। इससे इसकी सुनवाई टाल दी गई। अब 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। विशेष कोर्ट के समक्ष अभियोजन साक्ष्य पेश करने के लिए सीबीआइ मुख्यालय ने पटना की टीम को अधिकृत किया है।
यह दूसरी तारीख है जब पटना की सीबीआइ टीम अभियोजन साक्ष्य पेश करने के लिए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुई है। पिछली तारीख को सिवान जेल के तत्कालीन लिपिक आमोद कुमार गवाह के रूप में विशेष कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। उस दिन उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी थी। हालांकि बुधवार को वे भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट इसे संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल, इस मामले का सत्र-विचारण (एमपी/एमएलए के मामले) के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा है।