मधुबनी जिले एडीजे से मारपीट में आरोपितों की जमानत पर एसीजेएम कोर्ट में मामला, कल हो सकती सुनवाई
Madhubani news अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने एसीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने का दिया है निर्देश आरोपित पुलिस पदाधिकारियों की जमानत पर 27 जनवरी को हो सकती सुनवाई। पुलिस कमिर्यों पर है मारपीट का आरोप।
मधुबनी (झंझारपुर),जासं। झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के के साथ उनके कक्ष में मारपीट मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। बहस में न्यायाधीश आशुतोष कुमार पांडेय ने आरोपितों पर लगाए गए धारा को जमानतीय मानते हुए इस मामले में आरोपितों के अधिवक्ता अभिषेक रंजन को इस कोर्ट से जमानत आवेदन वापस लेने के बाद जमानत आवेदन झंझारपुर के एसीजेएम की अदालत में दाखिल करने को कहा है। बता दें की इस मामले में आरोपित घोघरडीहा के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा अभी झंझारपुर उपकारा में बंद हैं। इन दोनों बंदियों की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता अभिषेक रंजन ने कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई थी।
इस मामले में सहायक लोक अभियोजक इंद्रकान्त प्रसाद एवं आरोपितों के अधिवक्ता अभिषेक रंजन की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका वापस लेने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट के आदेश पर सीआदडी के द्वारा कोर्ट में आधा-अधूरा चार्जशीट भी जमा किया गया है। आरोपित के अधिवक्ता रंजन ने बताया कि एडीजे तृतीय के निर्देश पर उनके द्वारा एसीजेएम कोर्ट में आरोपितों की जमानत के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी जमानत आवेदन पर 27 जनवरी को एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
बता दें कि 18 नवंबर 2021 को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे अविनाश कुमार के साथ उनके कक्ष में मारपीट की घटना सामने आई थी। एडीजे के बयान पर इस मामले में झंझारपुर थाना में मामला दर्ज है जिसमें घोघरडीहा के तत्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा आरोपित हैं। हाईकोर्ट के आदेश से इस मामले की जांच सीआइडी कर रहा है। घटना के बाद दोनों आरोपित पुलिस पदाधिकारी फिलहाल झंझारपुर उपकारा में बंद हैं।