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बिना नक्शा के बने भवनों को नहीं मिलेगी नागरिक सुविधा, होगी मॉनीटरिंग Muzaffarpur News

नवनिर्मित भवनों को निगम से लेना होगा ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसके बिना नहीं मिलेगी किसी प्रकार की सुविधा। 03 सदस्यीय टीम का गठित नक्शे के विपरीत बने भवनों की जांच के लिए।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 31 Aug 2019 11:58 AM (IST)Updated: Sat, 31 Aug 2019 11:58 AM (IST)
बिना नक्शा के बने भवनों को नहीं मिलेगी नागरिक सुविधा, होगी मॉनीटरिंग Muzaffarpur News
बिना नक्शा के बने भवनों को नहीं मिलेगी नागरिक सुविधा, होगी मॉनीटरिंग Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा या फिर पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों को नागरिक सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। भवन निर्माण के दौरान ही जांच की जाएगी की कि वह पास नक्शा के अनुरूप बन रहा है या नहीं। यदि पास नक्शा के अनुरूप भवन का निर्माण हो रहा होगा तो तत्काल स्थानीय थाने को सूचित कर निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। साथ ही, भवन मालिक, संबंधित अभियंता एवं नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट पर भी कार्रवाई होगी।

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 इतना ही नहीं नवनिर्मित भवनों को नगर निगम से ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर भवन को किसी प्रकार की नागरिक सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। इस आशय की घोषणा नक्शा शाखा की समीक्षा के बाद की गई। 

 नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने भवनों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में उपनगर आयुक्त रणधीर लाल, सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा एवं सिटी मैनेजर ओम प्रकार शामिल है।  टीम अपने अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी आवास एवं परिसदन के आसपास बने भवनों की जांच से होगी।

नगर आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि लोग नक्शा पारित कराने के बाद बिना सुपरविजन के ही मकान का निर्माण करा लेते हैं। बिना नक्शा पास कराए बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उनपर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने टीम के सदस्यों को जांच में लगने को कहा है।

समझ लें, क्या है ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी)

यह एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि भवनों का निर्माण कार्य बिल्डिंग नियमों के अनुसार हुआ है। यह स्थानीय नगर निकाय प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जारी किया जाता है। भवन में शिफ्ट करने के लिए ओसी होना जरूरी है।

बिना ओसी के भवन पर ये हो सकती कार्रवाई

-ओसी के बिना बिल्डिंग गिराई जा सकती है या प्रशासन द्वारा उसे अनधिकृत करार दिया सकता।

-होम लोन के लिए अप्लाई करते समय या पुराने भवन के लिए लोन लेते समय ओसी बहुत जरूरी है। वैलिड ओसी के बिना प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते।

-पानी, सीवर, बिजली जैसी आम सुविधाएं ओसी न होने पर बंद की जा सकती हैं।  


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