Move to Jagran APP

Bihar Unlock News: आज से तीन घंटे अधिक खुलेंगी दुकानें, मुजफ्फरपुर के निजी कार्यालयों में होगी यह व्यवस्था

Bihar Unlock Guidelines Today निजी कार्यलयों का सन्नाटा भी समाप्त होगा। कर्मचारियों की 50 फीसद उपस्थिति के साथ ये कार्यालय खोले जा सकेंगे। सरकार के लॉकडाउन खत्म करने के आदेश के बाद डीएम ने लागू की निषेधाज्ञा। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 07:05 AM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 01:55 PM (IST)
Bihar Unlock News: आज से तीन घंटे अधिक खुलेंगी दुकानें, मुजफ्फरपुर के निजी कार्यालयों में होगी यह व्यवस्था
नाइट कर्फ्यू में कुछ को छोड़कर सड़कों पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।

मुजफ्फरपुर, जासं। Bihar Unlock Guidelines Today: कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन समाप्त कर दिया (Bihar Unlock Guidelines Today)है। सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar)ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। बुधवार से अब इसकी जगह नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही (bihar unlock guidelines 2021)है। सरकार के आदेश के बाद डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइटकर्फ्यू लागू रहेगी। इसमें कुछ को छोड़कर सड़कों पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी (new lockdown rules in bihar)। वहीं निजी कार्यलयों का सन्नाटा भी समाप्त होगा (lockdown guidelines in bihar)। कर्मचारियों की 50 फीसद उपस्थिति के साथ ये कार्यालय खोले जा सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में भी इतनी ही उपस्थिति रहेगी (bihar lockdown new guidelines)। दुकानें पूर्व की तरह ही एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी, मगर इसकी समय सीमा सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे से बढ़ाकर शाम पांच बजे तक कर दी गई (bihar lockdown guidelines today)है। रविवार को आवश्यक वस्तुएं, किराना, सब्जी, दूध, अंडा, मीट, मछली आदि की दुकानें तय समय सीमा में खुली रहेंगी (guidelines for bihar lockdown

loksabha election banner

)।शेष दुकानें बंद रहेंगी।

कब खुलेंगी कौन सी दुकानें

श्रेणी एक की दुकानें : सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार

- कपड़ा एवं रेडिमेड वस्त्र की दुकानें।

- पुस्तक, स्पोट््र्स, सैलून, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट््यूब्स, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल पाट््र्स की दुकानें।

श्रेणी दो की दुकानें : मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार

- इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री की बिक्री एवं मरम्मत।

- सोना-चांदी, बर्तन, ड्राईक्लीनर्स, जूता एवं चप्पल।

- निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान। इसमें सीमेंट, छड़, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनेटरी फिङ्क्षटग, लोहा, पेंट, शंटङ्क्षरग सामग्री।

- जिन दुकानों को इन दो श्रेणियों में नहीं रखा गया है वे दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी।

- रविवार को दोनों श्रेणियों एवं अन्य दुकानें बंद रहेंगी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.