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Bihar Lockdown 4 Guidelines: डीएम बनाएंगे भीड़ को नियंत्रित करने का मैकेनिज्म

Bihar Lockdown 4 Guidelines सीएम नीतीश कुमार ने लाॅकडाउन को बढ़ाने के साथ ही व्यापार में छूट देने की भी घोषणा की है। दोपहर बाद दो बजे तक दुकान खोलने की इजाजत होगी लेकिन कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन नहीं यह डीएम तय करेंगे।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 31 May 2021 01:29 PM (IST)Updated: Mon, 31 May 2021 01:29 PM (IST)
Bihar Lockdown 4 Guidelines: डीएम बनाएंगे भीड़ को नियंत्रित करने का मैकेनिज्म
संक्रमण दर शून्य करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन डेस्क। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अब बिहार में आठ जून तक पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी। हालांकि कारोबार में कुछ देने की बात सीएम ने अपने ट्विट में किया है। इसके बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही गृह विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर व अन्य जिलों के डीएम स्थानीय जरूरत के अनुसार गाइडलाइंस जारी करेंगे। खासकर यदि सुबह छह से दोपहर बाद दो बजे तक दुकान खोलने की छूट दी जा रही है तो इस दौरान भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? इवन-ऑड फार्मूले की बात भी सामने आ रही है। इसमें कौन-कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी, इसके बारे में स्थानीय तौर पर डीएम ही फैसला करेंगे। 

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एक जून तक के लिए लागू व्यवस्था के अनुसार शहर में सुबह छह से 10 बजे तक के लिए ही जरूरी सामग्री की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, लेकिन नई व्यवस्था में भी क्या यह अंतर कायम रहेगा? यदि एक ही तरह की व्यवस्था होती है तो फिर उन दुकानों का क्या हाेगा, जिनको अभी तक खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। मसलन कपड़े व आभूषण की दुकानें। इसको लेकर व्यापार संगठनों की ओर से लगातार ही मांग रखी जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पहले गृह विभाग और बाद में डीएम की ओर से यदि गाइडलाइंस जारी किया जाता है तो इसमें इन दुकानदारों को स्थान दिया जाता भी है या नहीं। इसके लिए अभी कुछ देर तक इंतजार करना होगा, जिसके बार स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 


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