पूर्वी चंपारण में कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत, बोकारो से मोतिहारी पहुंचेगा ऑक्सीजन टैंकर
अब बोकारो से बेधड़क व बेरोकटोक सीधे मोतिहारी पहुंचेगा आक्सीजन टैंकर जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को दी इसकी जिम्मेदारी राह की मुश्किलों को करेंगे दूर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।
पूर्वी चंपारण, जासं। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर की आपूर्ति के दौरान रास्ते में अनावश्यक रुक रुक रोक तोक तथा विलंब से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने फूलपुर व्यवस्था कर ली है जिलाधिकारी शिक्षक कपिल अशोक ने पुलिस केंद्र में तैनात रक्षित पुलिस उपाधीक्षक को इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी दी है उन्होंने आरक्षित पुलिस अधीक्षक को बरौनी से हरसिद्धि जिले के हरसिद्धि तक ऑक्सीजन टैंकर की आपूर्ति में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें वाहन और पुलिस बल भी उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की खपत काफी बढ़ गई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकरों को रिफिलिंग प्लांट तक बिना रोक-टोक पहुंचाने हेतु निर्देश दिया गया है।
पूर्वी चंपारण जिले में ऑक्सीजन गैस की एकमात्र रिफलिंग के लिए हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय स्थित मां गायत्री ऑक्सीजन गैस प्लांट है। इस प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बोकारो के आयोनिक्स प्लांट से की जा रही है। जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक(रक्षित), पुलिस केंद्र, मोतिहारी को बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन गैस टैंकर बिना रोक टोक हरसिद्धि ऑक्सीजन गैस प्लांट में स्कॉट कर लाने एवं पहुंचाने हेतु स्कॉट वाहन के साथ दो पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ससमय प्रतिनियुक्ति किया है। साथ ही प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन चालक एवं पुलिस बल का नाम एवं मोबाइल नंबर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने को कहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी को ऑक्सीजन टैंकर को लाने एवं पहुंचाने हेतु दो टैंकर चालक की प्रतिनियुक्ति करते हुए संबंधित टैंकर चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को बिहार सीमा क्षेत्र से लिक्विड
ऑक्सीजन गैस के टैंकर को स्कॉट करते हुए बिना रोक-टोक हरसिद्धि रिफलिंग प्लांट में पहुंचाना है, ताकि पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले के कोविड अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड-19 के मरीजों के लिए की जा सके। इस संबंध में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।