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Lockdown 4.0 : कल से खुलने जा रही कपड़े की दुकान में खरीदारी से पहले प्रशासन के इस आदेश को जरूर जान लें

Lockdown 4.0 बोले डीएम ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी के लिए जाएं।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 01:29 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 01:29 PM (IST)
Lockdown 4.0 : कल से खुलने जा रही कपड़े की दुकान में खरीदारी से पहले प्रशासन के इस आदेश को जरूर जान लें
Lockdown 4.0 : कल से खुलने जा रही कपड़े की दुकान में खरीदारी से पहले प्रशासन के इस आदेश को जरूर जान लें

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर 31 मई तक लॉकडाउन-4 लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे, वे लागू रहेंगे। इसके साथ ही गृह विभाग के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर केवल जिला मुख्यालय में सशर्त कपड़े व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

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सशर्त दुकान खोलने का आदेश जारी

डीएम ने कहा कि इसके लिए दिन व समय निर्धारित किए गए हैं। उसी अनुसार सशर्त दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया है। डीएम ने कहा कि सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। दुकानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के लिए एसडीओ अपने स्तर से निर्धारित दिन व समय में बदलाव कर सकते हैं।

दुकानों पर गोला बनाकर ही सामान की बिक्री

डीएम ने कहा कि सभी दुकानदार निर्धारित मापदंड के तहत मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए दुकानों पर गोला बनाकर ही सामान की बिक्री करेंगे। डीएम ने कहा कि राज्य के बाहर से और विशेषकर रेड जोन राज्यों से आने वाले प्रवासियों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है। इसलिए जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन के रूप में घोषित किया गया है। प्रखंड मुख्यालयों में गृह विभाग के निर्देश पर जो पूर्व में आदेश दिए गए थे उसके तहत ही अनुमान्य दुकानों को खुला रखने का आदेश होगा।

दूर की दुकानों में जाने की अनुमति नहीं

डीएम ने कहा कि ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी के लिए जाएं। उन्हें दूर की दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही निजी संस्थानों के व्यवसायिक व गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इन सभी संस्थानों में संक्रमण से बचाव को लेकर निर्धारित मापदंड का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा।

खुली रहने वाली दुकानें ---- निर्धारित दिन-----निर्धारित समय

कपड़ा तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकानें ---- सोमवार, बुधवार व शुक्रवार -----10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक

अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें -----------मंगलवार, गुरुवार व शनिवार ----10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक


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