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Journalist Rajdev Ranjan murder case : बैंक प्रबंधक की गवाही पूरी, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

Journalist Rajdev Ranjan murder case कोर्ट ने सीबीआइ को अगला गवाह पेश करने के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 09:56 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 09:56 AM (IST)
Journalist Rajdev Ranjan murder case : बैंक प्रबंधक की गवाही पूरी, जानिए कब होगी अगली सुनवाई
Journalist Rajdev Ranjan murder case : बैंक प्रबंधक की गवाही पूरी, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान के एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन रिलेशन मैनेजर अंतरिक्ष विजय सिंह की गवाही सोमवार को पूरी हो गई। एडीजे-छह राधेश्याम शुक्ल की विशेष कोर्ट में इस मामले का सत्र विचारण चल रहा है। कोर्ट ने सीबीआइ को अगला गवाह पेश करने के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।

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राजदेव रंजन को मिले चेक की पहचान की थी 

सिवान एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर सिंह ने उस चेक की पहचान की जो हामिद अंसारी की ओर से राजदेव रंजन के पक्ष में जारी किया गया था। यह चेक एक लाख रुपये निकासी से संबंधित था। इस चेक पर रिलेशनशिप मैनेजर का हस्ताक्षर था। मामले की जांच के दौरान सीबीआइ ने इस चेक को जब्त किया था।

नहीं हो सकी थी गवाही

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड (Journalist Rajdev Ranjan massacre) में गवाही पूरी कराने को लेकर विशेष कोर्ट में 14 जनवरी को गवाह (Witness) अंतरिक्ष विजय सिंह नहीं पहुंच सके। इससे उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। वे टाटा में रहते हैं और कड़ाके की ठंड के कारण पहुंच नहीं सके थे। इससे पहले वे आठ जनवरी को भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी थी। छह जनवरी को उनकी गवाही शुरू हुई थी, लेकिन अधूरी रही थी। गवाही पूरी कराने के लिए विशेष (Special Court) कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर किया था।

यह है मामला

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी / एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।


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