समीर हत्याकांड : जेल में बंद आरोपित ओमकार की जमानत अर्जी खारिज
आरोपित श्यामनंदन सुशील व अन्य की जमानत अर्जी हो चुकी खारिज। 23 सितंबर 2018 की शाम चंदवारा में एके-47 से अपराधियों ने भून दिया था पूर्व मेयर को।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित जेल में बंद कुमार रणंजय ओमकार की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वह पिछले दो माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इससे पहले श्यामनंदन मिश्रा, सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट खारिज कर चुकी है।
सुशील छापडिय़ा के स्वीकारोक्ति बयान से खुला था राज
जमीन के सौदे में 98.50 लाख रुपये धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने सुशील छापडिय़ा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने स्वीकारोक्ति बयान में पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड का राज खोला था। उसी ने हत्याकांड की साजिश रचनेवालों में श्यामनंदन मिश्र व शूटर के रूप में गोविंद और सुजीत सहित अन्य के नाम बताए थे।
इसी के आधार पर गोविंद और सुजीत के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से वारंट लिया था। बाद में दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। गोविंद के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व कुमार रणंजय उर्फ ओमकार की गिरफ्तारी हुई थी।
यह हुई थी घटना
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच में सात आरोपितों की संलिप्तता सामने आई और सभी को गिरफ्तार किया गया।