EX mayor Sameer murder case में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर आशुतोष का कोर्ट में समर्पण
EX mayor Sameer murder case 20-20 हजार के बंध पत्र के साथ दो जमानतदार को पेश करने पर जमानत पर रिहा।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित आशुतोष शाही ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। अधिवक्ता प्रियरंजन अनु व सुमित कुमार सुमन ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर 20-20 हजार के बंध पत्र के साथ दो जमानतदारों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।
मंटू शर्मा व शंभू सिंह की अर्जी हो चुकी खारिज
जिला जज के कोर्ट ने इस मामले के आरोपित मंटू शर्मा व शंभू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर रखी है। एक अन्य आरोपित राजू तुरहा की ओर से फिलहाल अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल किए जाने की सूचना नहीं है।
इससे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एसके तिवारी की कोर्र्ट ने आशुतोष शाही, शंभू सिंह, मंटू शर्मा व राजू तुरहा के खिलाफ वारंट जारी किया था। इन चारों को वरीय पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण के बाद आरोपित बनाया गया है। इससे पहले सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया था। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युजंय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल है। फिलहाल इन सातों आरोपितों के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। इस मामले में नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी।