अहियापुर कांड: छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपितों के खिलाफ पांच नई धाराएं जोडऩे की अर्जी Muzaffarpur News
मामले की जांच करने वाले अहियापुर थानाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। दो धाराओं में पुलिस ने पहले दर्ज किया था केस। आज अर्जी पर होगी सुनवाई।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर छेड़खानी करने व विरोध करने पर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने के प्रयास के आरोपितों के विरुद्ध पुलिस का शिकंजा कसने जा रहा है। आरोपित राजा राय व मुकेश कुमार के विरुद्ध दर्ज केस में भारतीय दंड विधान की पांच अन्य धाराएं जोडऩे को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। राजा राय नौ दिसंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मामले की जांच कर रहे अहियापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
पहले से दर्ज थी दो व अब जुड़ेंगी पांच नई धाराएं
छात्रा की मां के बयान दोनों आरोपितों के विरुद्ध आठ दिसंबर को अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तब भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) व 326 किसी घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान इसमें नई धाराएं जोडऩे की आवश्यकता महसूस की गई।
जांचकर्ता अहियापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल अर्जी में नई धाराएं 341 (गलत तरीके से रोकना), 448 (घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की मर्यादा भंग के लिए उसपर हमला या जोर जबरदस्ती करना) व 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) जोडऩे की प्रार्थना की है।
यह है मामला
आठ दिसंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र के 23 वर्षीया छात्रा के घर में घुसकर छेड़खानी की गई। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और बाद में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना में छात्रा बुरी तरह जल गई। उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के अपोलो हॉस्पीटल में रेफर किया गया। छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है।