Former Mayor Sameer Murder case : आरोपित शंभू सिंह की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल
कांड के एक अन्य आरोपित मंटू शर्मा का पार्टनर है शंभू सिंह। मंटू शर्मा व आशुतोष शाही की अग्रिम जमानत पहले ही हो चुकी खारिज। चार के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट ने जारी कर रखा वारंट।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित शंभू सिंह की ओर से जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। इसपर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। शंभू सिंह कटरा थाना के धनौर गांव का निवासी है। वह इस कांड में आरोपित बनाए गए सारण के मंटू शर्मा का निकट सहयोगी है।
दो आरोपितों की अर्जी हो चुकी खारिज
इससे पहले मामले के दो आरोपितों आशुतोष शाही व मंटू शर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज के कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस मामले के चार आरोपितों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एसके तिवारी के कोर्र्ट ने वारंट जारी किया है। इसमें आशुतोष शाही, शंभू सिंह, मंटू शर्मा व राजू तुरहा शामिल है। इन चारों को वरीय पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण के बाद आरोपित बनाया गया है।
इससे पहले सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार की थी। सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युजंय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल है। फिलहाल इन सातों आरोपितों के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। इस मामले में नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी।