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Muzaffarpur lockdown update : रविवार की रात लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब मुजफ्फरपुर में क्या होगी व्यवस्था, दुकान खोलने-बंद करने का क्या होगा समय, जानिए

Muzaffarpur lockdown update मुजफ्फरपुर में सोमवार की सुबह लोग अनिश्चय की स्थिति में दिखे। वे यह उम्मीद कर रहे थे कि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी किया जाएगा

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 08:43 AM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2020 09:45 AM (IST)
Muzaffarpur lockdown update : रविवार की रात लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब मुजफ्फरपुर में क्या होगी व्यवस्था, दुकान खोलने-बंद करने का क्या होगा समय, जानिए
Muzaffarpur lockdown update : रविवार की रात लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब मुजफ्फरपुर में क्या होगी व्यवस्था, दुकान खोलने-बंद करने का क्या होगा समय, जानिए

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। रविवार की रात 12 बजे के बाद बिहार में लॉकडाउन की बंदिशें खत्म हो गईं। हालांकि मुजफ्फरपुर में सोमवार की सुबह लोग अनिश्चय की स्थिति में दिखे। वे यह उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन, केंद्र सरकार के निर्देश के कारण ऐसा करना जरूरी नहीं था। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही लाॅकडाउन के निर्देश प्रभावी होंगे। इसके बाहर में इसकी कोई बंदिश लागू नहीं होगी। वहां आप बेफिक्र होकर रोजगार और व्यापार कर सकते हैं।

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केंद्र सरकार का आदेश स्वत: लागू हो गया

सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 का आदेश प्रभावी हो गया है। बिहार में भी अनलॉक-4 का वही आदेश लागू होगा जो केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। प्रदेश में केंद्र सरकार का आदेश स्वत: लागू हो गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन अनलॉक-4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग सोमवार को विधिवत आदेश जारी करेगा।

अनलॉक- 4 की गाइडलाइन

21 सितंबर से सौ लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें शारीरिक दूरी, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 


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