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बड़े बकायेदारों से सख्ती से राशि की करें वसूली

मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने शुक्रवार को नीलामपत्र वाद की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 01:14 AM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 01:14 AM (IST)
बड़े बकायेदारों से सख्ती से राशि की करें वसूली
बड़े बकायेदारों से सख्ती से राशि की करें वसूली

मुजफ्फरपुर : प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने शुक्रवार को नीलामपत्र वाद की समीक्षा की। समाहरणालय सभाकक्ष में प्रमंडल के जिलों को बड़े बकायेदारों से सख्ती के साथ राशि की वसूली में तेजी लाने को कहा। उनकी सूची बनाकर नोटिस तामिला कराते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने को भी कहा। इसके अलावा सभी जिले में अतिक्रमण के विरुद्ध भी अभियान चलाने के निर्देश दिए।

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स्थिति संतोषजनक नहीं, जताई नाराजगी : नीलामपत्र वाद की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि इसके निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे में बड़े बकायेदारों विशेषकर एक लाख से अधिक वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए राशि वसूली का निर्देश दिया। ऐसे बकायेदारों की प्रत्येक माह समीक्षा को भी कहा। उनकी सूची बनाते हुए उन्हें उपलब्ध कराने को कहा। समाहरणालय के पोर्टल पर भी अपलोड करते हुए इसकी रिपोर्ट भी मांगी। उन्होंने कहा कि जिलावार इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने प्रत्येक नीलामपत्र वाद पदाधिकारी को प्रपत्र-10 को सर्कुलेट करवाना सुनिश्चित करने को कहा। प्रपत्र नौ व 10 का मिलान हर हाल में कराने के निर्देश दिए। सभी नीलामवाद पदाधिकारियों के माध्यम से सप्ताहवार वादों का संचालन कराते हुए नोटिस निर्गत करने, सुनवाई करने व वसूली सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में सभी जिले के डीएम मौजूद थे।

पुरानी तकनीकी वाले सभी ईंट-भट्ठे बंद करने का आदेश

पुरानी तकनीकी से संचालित सभी ईंट-भट्ठे अब नहीं चलेंगे। इस संबंध में समाहर्ता प्रणव कुमार ने आदेश जारी किया है। सभी सीओ और थानाध्यक्षों को ऐसे भट्ठों के संचालन पर रोक लगाने को कहा है। इसके अलावा खनन स्वामित्व भुगतान नहीं करने वाले भट्ठों को भी बंद कराने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में समाहर्ता ने कहा कि नई नियमावली के तहत सक्षम प्राधिकार से एनओसी एवं बिना खनन स्वामित्व भुगतान वाले ईंट-भट्ठों का संचालन अवैध है। इसे देखते हुए इन भट्ठों पर पथाई, पकाई व फुकाई कार्य के साथ बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाएं। समाहर्ता ने इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा है।


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