अहियापुर कांड: छात्रा को जलाने के नामजद आरोपित का कोर्ट में आत्मसमर्पण, जेल Muzaffarpur News
न्यायिक हिरासत में पहले से ही जेल में है मुख्य आरोपित राजा राय। केस में भादवि की नई धाराएं जोडऩे की आइओ की अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई। एसएसपी के आदेश पर बदले गए केस के जांचकर्ता।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में केरोसिन छिड़क कर छात्रा को जिंदा जलाने के प्रयास के नामजद आरोपित मुकेश कुमार ने शुक्रवार को सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इसकी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले के मुख्य आरोपित राजा राय को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वह भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मुकेश उसका मुख्य सहयोगी है।
नई धारा जोडऩे पर नहीं हो सकी सुनवाई
मामले की जांच करने वाले अहियापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने केस में भादवि की पांच नई धाराएं जोडऩे की प्रार्थना की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इन धाराओं में केस की जांच की जरूरत है। हालांकि शुक्रवार को वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए इसपर सुनवाई नहीं हो सकी।
यह है मामला
आठ दिसंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र की एक छात्रा के घर में घुसकर छेड़खानी की गई। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना में वह बुरी तरह जल गई। उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के अपोलो हॉस्पीटल में रेफर किया गया। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
महिला थानाध्यक्ष करेंगी मामले की जांच
इस मामले की जांच महिला थानाध्यक्ष करेंगी। एसएसपी जयंत कांत के आदेश पर केस के जांचकर्ता मुकेश कुमार को बदल दिया गया है। अब इस केस की जांच का जिम्मा महिला थानाध्यक्ष आभा रानी को सौंपा गया है। वे घटना के बाद से भी अहियापुर पुलिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही थी। लेकिन, अब आदेश मिलने के बाद वे पूरी तरह से इस केस का कमान संभालेंगी। मामले में एक आरोपित राजा राय को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। पुलिस की तरफ से 48 घंटे के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी दी गई है। जरूरत पडऩे पर कोर्ट से आग्रह कर इसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपित मुकेश राय को भी रिमांड पर लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। आदेश मिलने के बाद महिला पुलिस दोनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी।
शिथिलता पर हो सकती कार्रवाई
इस घटना में अहियापुर पुलिस की शिथिल कार्यशैली सामने आई थी। इसे लेकर संबंधित से जबाव तलब किया गया था। अगर पदाधिकारियों की कार्यशैली शिथिल पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।