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Samastipur : दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपित को सश्रम कारावास की सजा

Samastipur News अरुण कुमार सिंह को दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 06:19 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 06:19 PM (IST)
Samastipur : दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपित को सश्रम कारावास की सजा
दुष्कर्म से संबंधित दो अलग-अलग मामले की सुनाई हुई।

समस्तीपुर, जासं।  व्यवहार न्यायालय में विशेष पास्को न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म से संबंधित दो अलग-अलग मामले की सुनाई हुई। इसमें बंगरा एनएच थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव निवासी अरुण कुमार ङ्क्षसह को दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडि़ता की मां ने बंगरा एनएच थाना में कांड दर्ज कराते हुए कहा था कि 17 अप्रैल 2019 को जब उसकी नाबालिग पुत्री घास काटने खेत में गई थी, तो अरुण कुमार ने मकई के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ङ्क्षसह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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वहीं दुष्कर्म से संबंधित दूसरे मामले की भी सुनवाई की। इसमें ङ्क्षसघिया थाना क्षेत्र के गोलिया गांव निवासी सोनू सदा को दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडि़ता के पिता ने ङ्क्षसघिया थाना में कांड दर्ज कराते हुए कहा था कि दिनांक 7 जनवरी 2015 को आरोपित ने बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अवनीश कुमार ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। 


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