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मुजफ्फरपुर में अपूर्ण आवासों को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे 50 हजार रुपये

वर्ष 1996 से 2010 तक के ऐसे लाभुकों की सूची की जा रही तैयार। अनुसूचित जाति/जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक को लाभ। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर डीएम ने सभी बीडीओ को ऐसे लाभुकों की सूची 20 जनवरी तक भेजने को कहा है।

By Ajit kumarEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 09:29 AM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 09:29 AM (IST)
मुजफ्फरपुर में अपूर्ण आवासों को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे 50 हजार रुपये
पूर्व में इंदिरा आवास के रूप में 35 हजार रुपये लाभुकों को दिए जाते थे।

मुजफ्फरपुर, जासं। इंदिरा आवास के वैसे लाभुक जो राशि कम होने के कारण घर नहीं बना सके उनके लिए सरकार राहत देने जा रही है। वर्ष 1996 से 2010 तक के ऐसे लाभुकों को घर का निर्माण करने के लिए अलग से 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर डीएम ने सभी बीडीओ को ऐसे लाभुकों की सूची 20 जनवरी तक भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को यह लाभ मिलेगा।

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निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में इंदिरा आवास के रूप में 35 हजार रुपये लाभुकों को दिए जाते थे। घर पूर्ण करने के मामले में यह राशि कम थी। इस कारण बड़ी संख्या में ये आवास अब भी अपूर्ण हैं। खासकर यह समस्या अनुसूचित जाति/जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों में है। वहीं एक बार योजना की सहायता राशि देने के बाद वित्तीय सहायता दी जा सकती है ना अपूर्ण घरों को बनाने के लिए दोबारा राशि। इसे देखते हुए इंदिरा आवास योजना के तहत एक अप्रैल 2010 के पूर्व तक स्वीकृत आवास जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं उसे पूरा करने के लिए अलग से 50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी।

इन परिवारों को मिलेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ

- लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो

- लाभुक को एक अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति दी गई हो

- लाभार्थी द्वारा लिंटर तक मकान का निर्माण पूरा कर लिया गया हो

- लाभुक अथवा लाभुक की मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी जीवित हो

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

- लाभार्थी को दूसरा कोई पक्का घर नहीं हो

- मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन या मछली पकडऩे की नाव नहीं हो

- मशीनी तिपहिया या चार पहिया कृषि उपकरण नहीं हो

-50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड

- वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो

- पंजीकृत गैर कृषि उद्यमी

- वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह कमाता हो। रेफ्रीजरेटर हो, लैंड लाइन फोन हो।

- आयकर देने वाले परिवार

- ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो 


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