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बेतिया में 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश ले गई सीतापुर रेल पुलिस

उत्तर प्रदेश की सीतापुर रेल पुलिस ने इनामी बदमाश छोटेलाल सहनी उर्फ छोटेलाल साह को बैरिया थाना क्षेत्र के तुमकडिय़ा से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेलवे अनुभाग लखनऊ ने दस हजार का इनाम घोषित कर रखा है। छोटेलाल सहनी गोपालपुर थाना क्षेत्र के मलाहीटोला महेसड़ा का रहने वाला है।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 08:59 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 08:59 PM (IST)
बेतिया में 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश ले गई सीतापुर रेल पुलिस
बेतिया में 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार।

बेतिया(प.चं), जासं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर रेल पुलिस ने इनामी बदमाश छोटेलाल सहनी उर्फ छोटेलाल साह को बैरिया थाना क्षेत्र के तुमकडिय़ा से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेलवे अनुभाग लखनऊ ने दस हजार का इनाम घोषित कर रखा है। छोटेलाल सहनी गोपालपुर थाना क्षेत्र के मलाहीटोला महेसड़ा का रहने वाला है। बीते एक वर्ष से सीतापुर रेल पुलिस उसकी तलाश में थी। उसके खिलाफ वर्ष 2020 में शिकारपुर थाना में भी पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। शिकारपुर थाना की पुलिस उसे गिरफ्तार कर ट्रेन से नरकटियागंज ला रही थी। रास्ते में सीतापुर रेलवे स्टेशन के समीप पुलिस को चकमा देकर वह हथकड़ी सरका कर ट्रेन से भाग गया था। तब शिकारपुर पुलिस ने रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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 जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर सीतापुर रेल पुलिस के प्रभारी निरीक्षक रिजवान अहमद, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार व कांस्टेबल निखिल कुमार बैरिया पहुंचे जहां से छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया। रेल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर छोटेलाल को उत्तर प्रदेश लेकर चली गई है। जीआरपी सीतापुर के प्रभारी निरीक्षक रिजवान अहमद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को बेतिया न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे उत्तर प्रदेश ले जाया गया है।

दुष्कर्म के प्रयास मामले में पांच वर्ष की सजा

बेतिया  : घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास मामले के आरोपित को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त छवि रंजन मिश्र को दोषी पाया है। शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ में दस हजार जुर्माना देने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना मानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 18 फरवरी 2016 की रात करीब साढ़े सात बजे नाबालिग लड़की अपने घर पर काम कर रही थी। तभी आरोपित छवि रंजन मिश्र चुपके से घर में प्रवेश कर गया और लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। लड़की के चिल्लाने पर परिवार के लोग दौड़े तो आरोपित वहां से भाग खड़ा हुआ। पीडि़ता के पिता ने मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उपरोक्त फैसला सुनाया। 


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