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सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड के दो लाभुकौं को एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान

मधुबनी। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण एंबुलेंस की आवश्यकता में काफी वृद्धि हो जान

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 11:55 PM (IST)
सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड के दो लाभुकौं को एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान
सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड के दो लाभुकौं को एंबुलेंस खरीद पर मिलेगा अनुदान

मधुबनी। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण एंबुलेंस की आवश्यकता में काफी वृद्धि हो जाने एवं इस महामारी से निपटने के लिए एंबुलेंस की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत भी हर प्रखंड में दो-दो एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रति पंचायत सात लाभुकों की अधिकतम सीमा के अधीन प्रति प्रखंड दो लाभुकों को एंबुलेंस क्रय करने पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम दो लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रति प्रखंड एंबुलेंस क्रय करने वाले दो लाभुकों में से एक लाभुक का अतिपिछड़ा वर्ग का होना एवं एक लाभुक का एससी-एसटी वर्ग को होना अनिवार्य है। उक्त योजना के आठवीं चरण अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा योजना के लाभ के लिए आवेदन दिया गया है, उनसे एंबुलेंस क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। वहीं जिन आवेदकों के द्वारा एंबुलेंस क्रय का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा एवं नए आवेदन के आधार पर लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें योजना के नए प्रावधान की जानकारी देंगे। इच्छुक आवेदकों से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। आठवें चरण में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उनमें से इच्छुक आवेदकों से एंबुलेंस क्रय संबंधी विकल्प प्राप्त करेंगे।

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एंबुलेंस क्रय संबंधी पूर्व एवं नए आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। प्रखंड स्तरीय समिति की अनुशंसा से सूची अनुमंडल स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। अनुमंडलस्तरीय समिति चयनित सूची के विरुद्ध दो दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। आपत्ति निष्पादन के बाद अंतिम चयन सूची प्राप्त किया जाएगा। वरीयता सूची तैयार करने का आधार लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर एवं सामान योग्यता व समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड एक एससी-एसटी एवं एक अतिपिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडलस्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। ------------------------

एंबुलेंस क्रय करने एवं विकल्प प्रस्तुत करने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया - एंबुलेंस क्रय का विकल्प प्रस्तुत करने एवं नए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 16 मई।

- प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रखंडस्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा भेजना - 18 मई।

- अनुमंडलस्तरीय समिति की बैठक एवं चयन सूची का प्रकाशन - 19 मई।

- चयन सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण - 19 से 21 मई तक।

- आपत्ति निराकरण एवं अंतिम चयन सूची का प्रकाशन - 22 मई।

- बीडीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला कराना - 24 मई।

- वाहन खरीद के लिए चयनित लाभुकों से अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त करना - 24 मई से लगातार।

- अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाता में उपलब्ध कराना- आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर। --------------------

आठवें चरण के तहत शेष बचे आवेदनों की रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर निष्पादन की प्रक्रिया संबंधी कार्यक्रम : - प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक और अनुशंसा भेजना - आठ से नौ जून तक।

- अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक - 10 जून।

- चयन सूची का प्रकाशन - 11 जून।

- चयन सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण - 12 से 21 जून तक।

- प्राप्त आपत्ति का निराकरण - 22 से 23 जून तक।

- अंतिम सूची का प्रकाशन - 25 जून।

- बीडीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला कराना - 25 से 28 जून तक।

- वाहन खरीद के लिए चयनित लाभुकों से अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त करना - 23 जून से लगातार।

- अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाता में उपलब्ध कराना - आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर।


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