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आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अनाधिकृत पोस्टर बैनर अविलंब हटाने का निर्देश

सूबे के साथ-साथ संपूर्ण मधुबनी जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अपर समाहर्ता सह आदर्श आचार संहिता कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अवधेश राम ने जिले में सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति पर लगे अनाधिकृत पोस्टर बैनर हटाने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 11:09 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 11:09 PM (IST)
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अनाधिकृत पोस्टर बैनर अविलंब हटाने का निर्देश
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अनाधिकृत पोस्टर बैनर अविलंब हटाने का निर्देश

मधुबनी। सूबे के साथ-साथ संपूर्ण मधुबनी जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अपर समाहर्ता सह आदर्श आचार संहिता कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अवधेश राम ने जिले में सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति पर लगे अनाधिकृत पोस्टर, बैनर हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन्हें चौबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही कृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जिले में गठित आदर्श आचार संहिता कोषांग जो समाहरणालय में जिला सामान्य शाखा में संचालित है, को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता सह आदर्श आचार संहिता कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अवधेश राम ने उक्त निर्देश जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों, नगर परिषद, मधुबनी तथा नगर पंचायत झंझारपुर, जयनगर एवं घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारियों, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी अंचल अधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों को दिया है। अपर समाहर्ता सह आदर्श आचार संहिता कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अवधेश राम ने उक्त निर्देश को अत्यावश्यक समझते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

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