अपात्र लाभुक 27 मई तक सरेंडर करें राशन कार्ड : एसडीओ
मधुबनी । सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने अपात्र लाभुकों को हर हाल में 27 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया है।
मधुबनी । सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने अपात्र लाभुकों को हर हाल में 27 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया है। जो अपात्र लाभुक निर्धारित तिथि 27 मई तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे और बाद में सर्वेक्षण में अपात्र पाए जाएंगे तो वैसे लाभुकों से उठाव किए गए खाद्यान्न का बाजार मूल्य के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। इस आदेश से अपात्र लाभुकों में हड़कंप मच गया है। कई अपात्र लाभुक राशन कार्ड सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है।
----------------------------- अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए चल रहा सर्वेक्षण : गौरतलब है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित कर रखी है। अपात्र राशन कार्डधारियों का सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार एवं ग्रामवार और शहरी क्षेत्र में वार्डवार किया जा रहा है। अपात्र लाभुक के द्वारा राशन कार्ड समर्पित नहीं किए जाने एवं सर्वेक्षण में अपात्र पाए जाने पर ऐसे अपात्र लाभुकों से उठाव किए गए खाद्यान्न का बाजार मूल्य के समतुल्य नियमानुसार राशि वसूल किए जाने का प्रावधान है।
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पात्रता नहीं रखने वाले लाभुक की श्रेणी में आने वाले परिवार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों की श्रेणी में सरकारी सेवक, आयकरदाता, व्यवसायिक करदाता, तीन पहिया व चारपहिया वाहन मालिक, तीन कमरों से अधिक छतदार पक्का मकान वाले, ग्रामीण क्षेत्र के किसी परिवारिक सदस्य का मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में किसी पारिवारिक सदस्य का मासिक आय 20 हजार रुपया से अधिक वाले आते हैं। उक्त श्रेणी में आने वाले अपात्र लाभुकों को सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने 27 मई तक अपना राशन कार्ड सदर एसडीओ कार्यालय में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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कार्रवाई से बचने के लिए स्वेच्छा से करें राशन कार्ड सरेंडर : सदर एसडीओ ने आदेश दिया है कि पात्रता नहीं रखने वाले सभी अयोग्य लाभुक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से 27 मई तक सदर एसडीओ कार्यालय या संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद वैसे सभी अपात्र राशन कार्ड धारियों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ ने कहा है कि वैसे लाभुक जो बाहर रहते हैं और अपना राशन कार्ड सरेंडर करने नहीं आ सकते हैं, तो वे अपने राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं राशन कार्ड सरेंडर करने के संबंध में आवेदन पत्र को स्कैन कर पीडीएफ फाइल में सदर एसडीओ के ई-मेल पर भेज सकते हैं।