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मंडल कारा के पूर्व अधीक्षक पर अब पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही

मधुबनी। निविदा में अनियमितता बरतने के आरोप में फंसे मधुबनी मंडल कारा के पूर्व अधीक्षक सीप्रियन टोप्पो के विरुद्ध अब पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही संचालित की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 Jan 2020 10:43 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 10:43 PM (IST)
मंडल कारा के पूर्व अधीक्षक पर अब पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही
मंडल कारा के पूर्व अधीक्षक पर अब पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही

मधुबनी। निविदा में अनियमितता बरतने के आरोप में फंसे मधुबनी मंडल कारा के पूर्व अधीक्षक सीप्रियन टोप्पो के विरुद्ध अब पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही संचालित की जाएगी। उक्त मामले में पहले ही मंडल कारा के वर्तमान अधीक्षक द्वारा तत्कालीन मंडल कारा अधीक्षक सीप्रियन टोप्पो के विरुद्ध राजनगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। सीप्रियन टोप्पो के विरुद्ध उक्त आरोप में विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई थी। लेकिन इस बीच 31 दिसंबर 2019 को सीप्रियन टोप्पो सेवानिवृत्त हो गए। जिस कारण अब उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही संचालित करने के लिए तब्दील कर दिया गया है। इस संबंध में कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के संयुक्त सचिव एवं निदेशक (प्र.) ने आदेश जारी कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि मंडल कारा, मधुबनी में कारा अधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान सीप्रियन टोप्पो ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निविदा में खाद्यान्न, विविध सामग्री एवं हरी सब्जी की आपूर्ति हेतु विगत दो वर्षो का कारा संवेदक के रूप में अनुभव की अनिवार्यता की अनावश्यक शर्त लगाकर पूर्व से कार्यरत आपूरकों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता विश्वनाथ ठाकुर का नाम बीड शीट में अंकित करते हुए एवं डीएम को भ्रमित कर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया था। बिहार वित्त नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन भी किया गया था। जिस कारण उक्त आरोपों में उनके विरुद्ध बीते साल अक्टूबर में ही विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। जो प्रक्रियाधीन है। लेकिन विभागीय कार्यवाही के दौरान ही वे सेवानिवृत्त हो गए। जिस कारण अब उनके विरुद्ध पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही की जाएगी।


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