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अनियमितता में दोषी पाए जाने पर दो पूर्व मुख्य पार्षद पर प्राथमिकी

मधुबनी। फुलपरास नगर पंचायत घोघरडीहा के दो पूर्व मुख्य पार्षद पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 12:11 AM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 12:11 AM (IST)
अनियमितता में दोषी पाए जाने पर दो पूर्व मुख्य पार्षद पर प्राथमिकी
अनियमितता में दोषी पाए जाने पर दो पूर्व मुख्य पार्षद पर प्राथमिकी

मधुबनी। फुलपरास नगर पंचायत घोघरडीहा के दो पूर्व मुख्य पार्षद पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत घोघरडीहा के वर्ष 2011-12 से 2012-2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं लोक अभियोजक मधुबनी द्वारा प्राप्त विधि परामर्श के आलोक में तत्कालीन मुख्य पार्षद सह वार्ड 09 के पार्षद शंकर झा एवं पूर्व मुख्य पार्षद पवन झा पर ईओ पुष्कर पुष्प ने घोघरडीहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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मालूम हो कि घोघरडीहा वार्ड न. 9 निवासी प्रकाश कुमार झा बनाम बिहार सरकार नाम से पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। जो नगर पंचायत के गत वर्षो के लेखा पर महालेखाकार के द्वारा कराए गए लेखा परीक्षण के द्वारा उजागर हुई वित्तीय अनियमितताओं पर आधारित थी। इस याचिका के निष्पादन में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि जांच में दोषी पाए गए लोगों पर तीन माह के अंदर कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करें। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में शिथिलता का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक अवमानना वाद भी दायर हुआ था। इधर वित्तीय अनियमितता के आरोपित पूर्व मुख्य पार्षद सह वार्ड पार्षद वार्ड पार्षद शंकर झा ने कहा कि ईओ ने मेरे ऊपर दुर्भावना से ग्रसित होकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा कि विभागीय जांच में मुझे उक्त आरोप से पहले ही मुक्त कर दिया गया है।


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