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सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क, फेस कवर के उपयोग पर डीएम सख्त

मधुबनी। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर बिना फेस मास्क या फेस कवर के पकड़े गए तो जेब ढीली करनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 12:16 AM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 12:16 AM (IST)
सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क, फेस  कवर के उपयोग पर डीएम सख्त
सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क, फेस कवर के उपयोग पर डीएम सख्त

मधुबनी। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर बिना फेस मास्क या फेस कवर के पकड़े गए तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए हरहाल में फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग कर ही सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर जाने की आदत डाल लें। ऐसा करने से केवल जुर्माना से ही नहीं बल्कि कोविड-19 संक्रमण से भी बचा जा सकता है। कोविड-19 संक्रमण से बचने या फिर इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग करना बेहद जरूरी है। सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर हर हाल में सभी लोग फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग करें, इसके प्रति जिला प्रशासन सख्त है। जिला पदाधिकारी सह जिला आपदा प्रबंधन प्रधिकारण अध्यक्ष डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित रुप से ढ़ंकना) नहीं पहनने वाले व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित रुप से ढ़कना) नहीं पहनन वाले व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूलने के लिए जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, पुलिस इंस्पेक्टरों तथा थानाध्यक्षों को प्राधिकृत पदाधिकारी नामित कर दिया है। डीएम ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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