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ग्रामीण क्षेत्रों के ईंट-भट्ठों के संचालन को सशर्त अनुमति

मधुबनी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इस संक्रमण के फैलने से रोकने के उद्देश्य से देश भर में केंद्र सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Apr 2020 11:28 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 06:12 AM (IST)
ग्रामीण क्षेत्रों के ईंट-भट्ठों के संचालन को सशर्त अनुमति
ग्रामीण क्षेत्रों के ईंट-भट्ठों के संचालन को सशर्त अनुमति

मधुबनी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इस संक्रमण के फैलने से रोकने के उद्देश्य से देश भर में केंद्र सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है। यह लॉकडाउन देश में बीते 24 मार्च से ही है। इस कारण ईंट-भट्ठों का कारोबार भी ठप हो गया था। लेकिन, अब सरकार ने लॉकडाउन के प्रावधानों पर विचार करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ईंट-भट्ठों को सशर्त संचालन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों अंतर्गत स्थिति ईंट-भट्ठों के संचालन के लिए निर्धारित पांच शर्तों का हर हाल में अनुपालन करना होगा। निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के इस निर्णय से जिले के लगभग सवा दो सौ ईंट-भट्ठों के संचालन हेतु सशर्त मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ईंट-भट्ठों के सशर्त संचालन की अनुमति देने के संबंध में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने विशेष सचिव सह निदेशक अरुण प्रकाश के हस्ताक्षर से गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया है। इस कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ईंट-भट्ठों के सशर्त संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक अरुण प्रकाश ने उक्त आदेश से प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, डीआईजी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विभागीय उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी से लेकर खान निरीक्षक एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव तक को आदेश की प्रति भेजकर अवगत करा दिया है। इन शर्तों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों स्थित ईंट-भट्ठों के संचालन की मिली अनुमति :

- ईंट- भट्ठों में फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा।

- कार्यरत मजदूरों के खान- पान एवं अन्य व्यवस्था ईंट निर्माताओं को ही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

- स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधा यथा- मास्क, सैनिटाइजर आदि भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

- ईंट-भट्ठा क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित होगा।

- ईंट-भट्ठों के मालिकों एवं एक- दो व्यक्तियों को समीक्षोपरांत ईंट-भट्ठा पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा 'पास' निर्गत किया जाएगा। जिला पदाधिकारी समय-समय पर अनुश्रवण भी करेंगे।


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