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दुर्गापूजा पंडालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध : डीएम

जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आगामी दुर्गा पूजा एवं त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने जिले भर से आए सभी प्रमुख पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को सरकार के दिशा-निर्देश की जानकारी दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Oct 2021 11:31 PM (IST)Updated: Mon, 04 Oct 2021 11:31 PM (IST)
दुर्गापूजा पंडालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध : डीएम
दुर्गापूजा पंडालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध : डीएम

मधुबनी । जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आगामी दुर्गा पूजा एवं त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने जिले भर से आए सभी प्रमुख पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को सरकार के दिशा-निर्देश की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि कोरोना के पिछले दो लहरों के दौरान हम सभी ने गंभीर परिणाम देखे हैं, ऐसे में हम अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह कैसे हो सकते हैं। सरकार ने पूर्व से चली आ रहे प्रतिबंधों में काफी ढील दी है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी सावधानी छोड़ दें। अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। लिहाजा, जनहित में जिला प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। जिसका पालन करना सभी पूजा समितियों द्वारा बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूजा पंडालों का आकार तय नहीं कर रहा, लेकिन सभी समितियों से अपेक्षा है कि वे पंडालों का आकार सीमित रखेंगे।

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पूजा समितियों के आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने कोरोना की कम से कम पहली डोज ले ली है। समितियों द्वारा सभी वालंटियर्स को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है। जिनके ऊपर श्रद्धालुओं से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने की जिम्मेवारी होगी। पूजा पंडालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, सभी आगंतुकों को मोबाइल मैसेज या प्रिट आउट के माध्यम से यह साबित करना होगा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी समिति द्वारा मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

विसर्जन के दौरान केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विसर्जन के समय पूजा, चढ़ावा पर रोक लगाई जाए। विसर्जन पूर्व पंडाल में ही सुरक्षात्मक उपाय कर ली जाए। यथासंभव ई-दर्शन या लाइव प्रसारण को प्रोत्साहित किया जाय। सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।

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