गांव-मोहल्ले में अजनबी दिखने पर उसका विवरण थाने में होगा दर्ज
मधुबनी। राज्य के सभी थाने में एक अजनबी रजिस्टर रखा जाएगा। थाना क्षेत्र के किसी मोहल्ले या गांव में किसी अजनबी व्यक्ति के दिखने पर उसका विवरणी इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अजनबी की जांच की जाएगी।
मधुबनी। राज्य के सभी थाने में एक अजनबी रजिस्टर रखा जाएगा। थाना क्षेत्र के किसी मोहल्ले या गांव में किसी अजनबी व्यक्ति के दिखने पर उसका विवरणी इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अजनबी की जांच की जाएगी। इस कार्य के लिए चौकीदार एवं पुलिस पदाधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अन्य कई निर्णय लिए गए हैं। पुलिस के रडार पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड व साइबर कैफे भी रहेंगे।
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पर भी नजर रखी जाएगी। ताकि, कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अनधिकृत तरीके से हथियार नहीं रख सके। साइबर कैफे नियमावली के तहत थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे सभी साइबर कैफे की भी नियमित जांच होगी। वहीं फर्जी जमानतदार की सूची भी बनेगी। इसका सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा एसडीपीओ अपने अनुमंडल क्षेत्र में एक मोस्ट एक्टिव क्रिमिनल गैंग की पहचान कर टार्गेट तय करेंगे। ऐसे गैंग के विरुद्ध दो माह के अंदर पूरी कार्रवाई की जाएगी। गैंग में शामिल अपराधियों की हर प्रकार की जांच करने के बाद नियमानुसार सीसीए का प्रस्ताव भेजा जाएगा। दो साल से अधिक अवधि तक जेल में रहे प्रोपर्टी ऑफेंस से संबंधित अपराधियों का रिकार्ड निकालकर सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। जेल में बंद वैसे कुख्यात अपराधी जो अपने गुर्गो द्वारा बाहर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाता है, उस पर भी शिकंजा कसने की नीति बनाई गई है। जेल में बंद ऐसे कुख्यात पर पैनी नजर रखते हुए लगातार इसकी गतिविधि के संबंध में आसूचना संग्रह की जाएगी। अब पुलिस सॉफ्ट ट्रबुल मेकर्स (विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले) की पहचान कर सूची भी बनाएगी। ताकि, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। आम लोगों को सुरक्षा संबंधी सतर्कता से अवगत कराने के लिए पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। पुलिस अपर महानिदेशक के उक्त निर्देश का अनुपालन सख्ती से करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्य प्रकाश ने थानाध्यक्षों, ओपी अध्यक्षों, पुलिस निरीक्षकों से लेकर एसडीपीओ तक को आदेश दिया है। साथ ही चेताया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यदि उक्त आदेश के अनुपालन में त्रुटि पाई गई तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।