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मांगों के लिए विवि में पांच को धरना देंगे पेंशनभोगी कर्मचारी

मधेपुरा। बीएन मंडल विवि में पेंशन भोगी शिक्षकेत्तर कर्मचारी समाज के कार्यकारिणी समिति की ब

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 11:07 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 11:07 PM (IST)
मांगों के लिए विवि में पांच को धरना देंगे पेंशनभोगी कर्मचारी
मांगों के लिए विवि में पांच को धरना देंगे पेंशनभोगी कर्मचारी

मधेपुरा। बीएन मंडल विवि में पेंशन भोगी शिक्षकेत्तर कर्मचारी समाज के कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दीपनारायण यादव ने की।

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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बकाए वेतन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर पांच फरवरी को विवि में पेंशनभोगियों की ओर से धरना का आयोजन किया जाएगा। बीएन मंडल विवि में विगत 12 जनवरी को संपन्न सीनेट की बैठक में विवि ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सीनेट को सूचित किया कि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बकाए का भुगतान कर दिया गया है। इस पर पूर्व सीनेटर सह बीएनएमयू पेंशन भोगी शिक्षकेत्तर कर्मचारी समाज के संयोजक हीरा कुमार सिंह ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संयोजक ने कहा कि यह बिल्कुल बेईमानी है। पेंशन भोगी शिक्षकेत्तर कर्मचारी समाज ऐसे गलतबयानी की भ‌र्त्सना करती है। वर्ष 2017 से ही पेंशन भोगी शिक्षकेत्तर कर्मचारी समाज का प्रतिनिमंडल विवि अधिकारियों से विभिन्न बकाये राशियों के भुगतान को लेकर आग्रह कर चुका है। विवि के इन अधिकारियों द्वारा अबतक केवल और केवल वादा खिलाफी किया गया है। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना वाद निर्णय का अक्षरश: अनुपालन करने, जाय, तथा बकाये वेतनादि-पेंशनादि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का मांग शामिल है। इसके अलावा सभी पेंशन भोगियों को अविलंब पीपीओ पत्र उपलब्ध कराने, वर्ष 1997-99 तक के अंतरवेतन के बकाए राशियों का भी अविलंब भुगतान करने, विश्वविद्यालय कर्मियों द्वारा जो मनमाने रूप से सरकारी राशियों का वितरण किया गया है, उसकी जांच कर संलिप्त अधिकारियों-कर्मियों के विरुद्ध अविलंब आर्थिक आपराधिक के अधीन कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कहा कि विवि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सामूहिक जीवन बीमा की राशियों का भुगतान करें न कि मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा कोई शर्त तय कर भुगतान किया जाए। उपादान व सामूहिक जीवन बीमा की राशियों को लंबित रखे जाने की अवधि पर नियमानुसार क्रमश: भुगतान, पैतृक अर्थात लनामि विश्वविद्यालय में जमा राशियों के प्राप्ति की प्रत्याशा में अविलंब 12.5 प्रतिशत ब्याज के साथ तत्काल भुगतान, पेंशन भोगियों के बीच एसबी सिन्हा आयोग और सामान्य पेंशन भोगी के रूप में विभेद करना विवि बंद और लाइब्रेरियन एवं पीटीआई को भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ए सी पी एवं एम ए सी पी का लाभ देने तथा राज्यकर्मियों की भांति विश्वविद्यालय सेवा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी सभी आर्थिक लाभ देते हुए बकाये पेंशनादि का अविलंब भुगतान करने की मांग रखी है।


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