दिव्यांगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान
मधेपुरा। सरकार दिव्यांग जनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार की पहल
मधेपुरा। सरकार दिव्यांग जनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता दिव्यांग जनों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम कानून भी बनाया गया है। उक्त बातें राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के प्रति लोगों को मानसिकता बदलनी होगी। अब दिव्यांग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सरकार दिव्यांगों का जन्म से लेकर मृत्यु तक ख्याल रख रही है। इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दिव्यांगों को मिलने वाले अधिकार में बिहार प्रथम स्थान पर है। सरकार की सभी योजनाओं में इनकी भागीदारी हो रही है। गरीबी उन्मूलन में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। इतना ही नहीं सरकारी नौकरियों में चार एवं निजी क्षेत्रों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को दी जा रही है। दिव्यांगों से शादी करने वालों को एक से तीन लाख रूपये की सहायता राशि भी दी जा रही है। दिव्यांगों को जनवितरण प्रणाली के लाइसेंस में भी पांच प्रतिशत आरक्षण दी जा रही है।
--------------------
18 को दिव्यांग जनों के लिए लगेगा लोक अदालत : दिव्यांग जनों के समस्याओं के निराकरण के लिए 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में लोक अदालत लगाया जाएगा। जहां जिले भर से आए दिव्यांग जनों के समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। राज्य आयुक्त ने बताया कि लोक अदालत में पहुंचे दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, एजुकेशन लोन, पेंशन, राशन कार्ड, ट्राईसाईकिल सहित अन्य योजानाओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। मौके पर जिला सूचना जनसंर्पक पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित अन्य मौजूद थे।