Move to Jagran APP

बिहार: रिलायंस चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामला

बीमा कंपनी ने मुआवजा का भुगतान नहीं किया तो पीडि़त के आवेदन पर कोर्ट ने कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला जानिए इस खबर में।

By Amit AlokEdited By: Published: Sun, 05 Aug 2018 09:42 AM (IST)Updated: Sun, 05 Aug 2018 11:31 PM (IST)
बिहार: रिलायंस चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामला
बिहार: रिलायंस चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामला

मधेपुरा [जेएनएन]। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बिहार के मधेपुरा सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं करने के कारण वारंट जारी किया गया है। वारंट महाराष्ट्र के डीजीपी के माध्यम से जारी करने का निर्देश दिया गया है।

loksabha election banner

जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थानान्तर्गत बेहरी निवासी सैनी साह की मौत 13 जुलाई, 2011 को असम के मोरन थाना के तिलौरी गांव में ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। ट्रक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। 16 अगस्त, 2011 को सैनी की मां कौशल्या देवी ने मधेपुरा कोर्ट में बीमा राशि भुगतान के लिए कंपनी के ऊपर दावा दाखिल किया था। इसके आलोक में कोर्ट ने 28 फरवरी, 2017 को कंपनी को 18 लाख 83 हजार रुपये और अलग से नौ प्रतिशत सालाना ब्याज आवेदन दाखिला तिथि से जोड़कर सैनी के परिजनों को देने का आदेश दिया था।

मुआवजा की राशि भुगतान नहीं होने के बाद दावा कर्ता के अधिवक्ता श्यामानंद गिरि ने मुआवजा राशि वसूली के लिए सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया। उसके बाद बीमा कंपनी को दो बार न्यायालय से नोटिस भेजी गई, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद दावा कर्ता के अधिवक्ता ने बीमा कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया। साथ ही न्यायालय से आग्रह किया कि महाराष्ट्र के डीजीपी के माध्यम से अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। आग्रह को स्वीकार करते हुए जिला जज ने आदेश जारी कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.