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बिना अनुमति मुखिया अभ्यर्थी ने निकाला जुलूस, स्कार्पियो जब्त

संवाद सहयोगी लखीसराय पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार को लेकर राज्य निर्वा

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 07:40 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 07:45 PM (IST)
बिना अनुमति मुखिया अभ्यर्थी ने निकाला जुलूस, स्कार्पियो जब्त

संवाद सहयोगी, लखीसराय : पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई गाइडलाइन जारी किया है। प्रचार और जुलूस निकालने एवं वाहनों के उपयोग करने से पहले संबंधित प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगा। नामांकन से लेकर प्रचार तक के लिए वाहनों के प्रकार एवं संख्या के लिए भी गाइडलाइन जारी है। इसका अनुपालन पंचायतों में हो रहा है या नहीं इसे देखने की फुर्सत जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। हर राज इंटरनेट मीडिया पर सैकड़ों वाहनों के काफिले के के साथ जुलूस का वीडियो डाला रहा है लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। कहीं यदि प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी की शिकायत आ गई तो पुलिस और प्रशासन के लोग हरकत में आकर कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि हर प्रखंड में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया है। सच यह है कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी आयोग के आदेश को ताक पर रखकर और बिना अनुमति के वाहनों से प्रचार कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। मंगलवार को लखीसराय थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बिना अनुमति जुलूस के साथ वाहन से प्रचार करते गढ़ी विशनपुर पंचायत से मुखिया पद की अभ्यर्थी बबीता देवी की स्कार्पियो (बीआर-53बी-8745) वाहन जब्त किया है। इस मामले में लखीसराय प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बबीता देवी के विरुद्ध लखीसराय थाना में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया है।

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बिना अनुमति के मुखिया अभ्यर्थी ने निकाला प्रचार जुलूस

गढ़ी विशनपुर पंचायत की मुखिया अभ्यर्थी बबीता देवी के समर्थक मंगलवार की दोपहर सलोनाचक गांव से एक उजले रंग की स्कार्पियो पर सवार होकर ढोल-बाजे के साथ पालिटेक्निक कालेज के रास्ते जुलूस निकालकर जा रहे थे। उस दौरान मतगणना कार्य चल रहा था। जुलूस में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने जब मुखिया अभ्यर्थी के प्रचार वाहन को रोककर उसके चालक से वाहन परिचालन और जुलूस अनुमति का आदेश पत्र मांगा तो अभ्यर्थी ने जानकारी नहीं दी। थानाध्यक्ष ने जब बीडीओ कार्यालय से इसका सत्यापन कराया तो आदेश मिलने की पुष्टि नहीं मिली। इसके बाद थानाध्यक्ष ने स्कार्पियो को जब्त कर लिया। इसकी जानकारी बीडीओ नीरज कुमार रंजन को दी गई। इसके बाद मुखिया अभ्यर्थी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया।


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