आचार संहिता के मामले में श्रम संसाधन मंत्री रिहा
लखीसराय। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम सह स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को लखीसराय थ
लखीसराय। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम सह स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को लखीसराय थाना कांड संख्या 545/10, जीआर नंबर 1294/14 के विचारण के पश्चात सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया है।
मंत्री के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ तक जुलूस एवं नुक्कड़ सभा के आलोक में तथाकथित अनियमितता बरतने के आरोप में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा एवं उनके चुनाव अभिकर्ता शोभाकांत साह के विरुद्ध कबैया थाना (लखीसराय) कांड संख्या 545/10 के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने विचारण के पश्चात क्षेत्रीय विधायक सह श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं उनके अभिकर्ता शोभाकांत साह को आदर्श चुनाव आचार संहिता के मामला में निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने बहस में भाग लिया।