डॉ. कुमार शरदचंद हत्याकांड में एक दोषी व एक निर्दोष करार
लखीसराय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार सिह की अदालत ने सोमवार को लखीसराय बाि
लखीसराय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार सिह की अदालत ने सोमवार को लखीसराय बालिका विद्यापीठ के मानद मंत्री डॉक्टर कुमार शरदचंद हत्याकांड के चर्चित मामले में विचारण के पश्चात लखीसराय थाना क्षेत्र के बभनगावां निवासी रोशन सिंह को हत्या का दोषी पाया। जबकि जमुई जिले के कैयार निवासी रोशन कुमार को निर्दोष पाया। सजा के बिदु पर सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
थाना कांड संख्या 543/14, सेशन केस नंबर 45/16 में दर्ज इस मामले के बारे में अपर लोक अभियोजक बच्चू प्रसाद यादव ने बताया कि दो अगस्त 2014 को बालिका विद्यापीठ परिसर स्थित मंत्री के आवास आवास में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर बालिका विद्यापीठ के मानद मंत्री डॉ. कुमार डॉ. शरदचंद की हत्या उस समय कर दी थी जब सुबह छह बजे वे अखबार पढ़ रहे थे। इस संबंध में मृतक की पत्नी उषा सिन्हा के बयान पर आधा दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। न्यायालय में रोशन सिंह एवं रोशन कुमार पर ही सुनवाई हुई। शेष अन्य आरोपितों का अलग-अलग ट्रायल चल रहा है।
अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक बच्चू प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया। जबकि बचाव पक्ष से रोशन सिंह की ओर से अधिवक्ता बालेश्वर मोदी एवं रोशन कुमार की ओर से रजनीश कुमार ने बहस में भाग लिया।