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आरटीआइ उपलब्ध नहीं कराने पर रोजगार सेवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

लखीसराय । सूचना के अधिकार के तहत मनरेगा संबंधी सूचना समय से उपलब्ध नहीं कराने पर गंगासरा

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 07:14 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 07:14 PM (IST)
आरटीआइ उपलब्ध नहीं कराने पर रोजगार सेवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
आरटीआइ उपलब्ध नहीं कराने पर रोजगार सेवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

लखीसराय । सूचना के अधिकार के तहत मनरेगा संबंधी सूचना समय से उपलब्ध नहीं कराने पर गंगासराय पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक आनंद कुमार पर राज्य सूचना आयोग पटना द्वारा पांच हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है। जारी आदेश में कहा है कि दंड की राशि पंचायत रोजगार सेवक गंगासराय के वेतन से काटकर सूचना के अधिकार अधिनियम हेड में जमा कराएं। जानकारी के अनुसार प्रखंड के गंगासराय निवासी राजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा बड़हिया से सूचना के अधिकार के तहत गंगासराय पंचायत में मनरेगा संबंधी वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में कार्यान्वित योजना से संबंधित जानकारी मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार उप विकास आयुक्त लखीसराय से मांग की। फिर सूचना नहीं मिलने पर राजेश कुमार सिंह ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग पटना में की। इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने आर्थिक दंड लगाने से पूर्व अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद पंचायत रोजगार सेवक के विरुद्ध पांच हजार रुपये आर्थिक दंड का जुर्माना किया।

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