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लूट और छिनतई की घटनाओं पर लगाएं लगाम : एसपी

किशनगंज। छिनतई लूट और झपट्टा मारकर रुपये उड़ाने जैसी घटनाओं पर एसपी ने लगाम लगाने क

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 08:47 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 08:47 PM (IST)
लूट और छिनतई की घटनाओं पर लगाएं लगाम : एसपी
लूट और छिनतई की घटनाओं पर लगाएं लगाम : एसपी

किशनगंज। छिनतई, लूट और झपट्टा मारकर रुपये उड़ाने जैसी घटनाओं पर एसपी ने लगाम लगाने का निर्देश दिया है। एसपी कुमार आशीष ने सभी थानाध्यक्षों को वाहन जांच व सघन गश्ती कर ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही इन घटनाओें में शामिल रहे अपराधियों पर अब आइपीसी की धारा 356 / 379 की जगह 392 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। ताकि अपराधियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सके।

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एसपी कुमार आशीष ने बताया कि पूर्व में पुलिस ऐसे मामलों में गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं करती थी। नतीजतन गिरफ्तार होने के बावजूद भी वे आसानी से छूट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसी घटनाओं में लूट के बजाय चोरी की धाराओं में अगर केस दर्ज किया गया तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झपट्टा मारकर छीनतई करनेवालों के विरुद्ध अब आइपीसी की धारा 356 / 379 की जगह अब से सुसंगत धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

एसपी ने कहा कि कुछ थानाध्यक्षों के द्वारा थाने में अपराध की घटनाओं को कम दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कांड के उदभेदन की दिशा में कोई रुचि नहीं ली जाती है। जिससे आपराधिक घटना घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। छिनतई या लूट की घटना के बाद धारा 356 / 379 में कांड दर्ज होने से थाना स्तर पर जमानत मिल जाता है। जिससे अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है।


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