एएमयू और पुलिस लाइन की भूमि को महानंदा के कटाव से बचाने की मांग
जल संसाधन विभाग परिवहन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल से पटना स्थित उनके कार्यालय में गुरुवार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने भेंट कर ज्ञापन सौंपने के बाद कई अहम समस्याओं पर चर्चा किए।
संवाद सहयोगी, किशनगंज : जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल से पटना स्थित उनके कार्यालय में गुरुवार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने भेंट कर ज्ञापन सौंपने के बाद कई अहम समस्याओं पर चर्चा किए।
उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपने के बाद जिला अंतर्गत एमएमयू किशनगंज शाखा को बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित 224.02 एकड़ भूमि और पुलिस लाइन की भूमि को महानंदा नदी के कटाव से बचाने के लिए प्रस्तावित बांध और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को पुन: प्रारंभ करने के लिए उचित पहल करने की मांग की गई। एएमयू की भूमि पर जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा 44 करोड़ की लागत से चार किलोमीटर बांध का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 18 फरवरी 2019 को बांध निर्माण सहित एएमयू सेंटर की भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। एनजीटी ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा एनएमजीसी नई दिल्ली से परमिशन लेना जरूरी है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के सचिव बिहार सरकार द्वारा नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के कार्यकारी निदेशक से 2019 और 2020 में पत्राचार कर बांध निर्माण कार्य को फिर से चालू करने की मांग की गई थी।
लेकिन अब तक नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के तरफ से हर झंडी नहीं दी गई है। इसलिए जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल से मामले का संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से सार्थक पहल कर उचित हल निकालने की मांग की गई। । इसके साथ ही बिशनपुर ओपी के भवन निर्माण का मामला पिछले दो सालों से रुका हुआ है। इस संबंध में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से पहल कर जल्द निमार्ण कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की जाए। साथ ही सभी सामूहिक सड़क दुघर्टना में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि का चार-चार लाख रुपये भुगतान करने की अग्रतर कारवाई की जाए। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि सारे पेंडिग मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। साथ ही अब सड़क दुघर्टना मामले में मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये परिवहन विभाग से भुगतान किया जाएगा।