फोटो पहचान पत्र सहित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगे मतदाता
संवाद सहयोगी किशनगंज विधानसभा चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प
संवाद सहयोगी, किशनगंज : विधानसभा चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि शत प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मतदाताओं को वोट देने से पूर्व हैंड ग्लोव्स और मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन वोट देने वाले मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का होना जरूरी है।
गुरुवार को मास्टर ट्रेनर नंद किशोर कुमार ने डुमरिया स्थित बालिका उच्च विद्यालय में द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के क्रम में बताया कि मतदान केंद्र पर सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान के लिए आने वाले वेाटर के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश उनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र से भी मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए 11 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा शामिल अहैं। साथ ही बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड शामिल किया गया है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गज जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड और सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र को शामिल किया गया है। फोटो मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित ग्यारह वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को अपने साथ अवश्य लाना होगा। इस दौरान ट्रेनर कृष्णा नंद चौधरी सहित प्रशिक्षु मौजूद थे।