त्योहारों में रेल यात्रा के लिए जारी किया गया गाइडलाइन
कटिहार। पर्व-त्योहार के अवसर पर रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को देखते ह
कटिहार। पर्व-त्योहार के अवसर पर रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए रेल सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन की अवहेलना करने पर संबंधित लोगों के विरूद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी शुभान चंद्रा ने बताया कि बिना मास्क पहने स्टेशन परिसर में प्रवेश करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ चेकअप टीम को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिग हेल्थ चेकअप टीम द्वारा की जाएगी। जांच के दौरान प्रतिनियुक्त स्वास्थ्यकर्मी द्वारा यात्रा से मना करने के बावजूद ट्रेन पर सवार होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन परिसर एवं ट्रेन में यात्रा के समय जहां-तहां थूकने पर भी सख्त नजर नजर रखी जा रही है। दुर्भावना के तहत ऐसी हरकत करने का मामला सामने आने पर दोषी पर अर्थदंड सहित जेल भेजने तक की कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है।