न्यास बोर्ड ने मंदिर की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने का दिया आदेश
कटिहार। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद पटना के आदेश के आलोक में धार्मिक न्यास बोर्ड में
कटिहार। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद पटना के आदेश के आलोक में धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधित घासी टोला शिव मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश अंचल प्रशासन को दिया है। कई वर्षों से इस सार्वजनिक मंदिर के जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर विवाद चल रहा था। इस आलोक में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में धार्मिक न्यास बोर्ड ने उक्त कार्रवाई करते हुए मंदिर की जमीन पर दावा करने वाले दिनेश गिरी गोस्वामी एवं मनोज कुमार गोस्वामी के स्वामित्व को निरस्त करते हुए अंचलाधिकारी को शिव मंदिर के नाम से ही स्वामित्व एवं लगान काटने का भी आदेश दिया है। इस आलोक में मंदिर कमेटी की गठन एवं सार्वजनिक रूप से इस मंदिर की देख-रेख की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मंदिर की जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी इस पर दावा करते हैं वह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। साथ ही सभी को हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस आलोक में जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय मनसाही थाना को भी धार्मिक न्यास द्वारा पत्र भेजा गया है। इस संबंध में मंदिर के जमीन दान करने वाले के परिजन संजीव कुमार ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा मंदिर का निर्माण कर इसके देखभाल के लिए पंडित को नियुक्त किया गया था। मगर पंडित द्वारा जबरन इस पर कब्जा जमाने और अवैध तरीके से जमीन का कागज बना लिया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार पर भी जबरन रोक लगा दिया गया था। उन्होंने इस मामले को धार्मिक न्यास बोर्ड में उठाया।इस पर धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा है। इस संबंध में अंचलाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।