कोरोना से बचाव के लिए जांच और इलाज पर होगा काम
कटिहार। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए
कटिहार। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराए जाने को कहा गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी कंवल तनुज ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। कोरोना से बचाव को लेकर थ्री टी टेस्ट, ट्रैकिग एवं ट्रीटमेंट पर आधारित एसओपी तैयार किया गया है। एक अप्रैल से आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। टेस्ट में पॉजिटिव केस पाए जाने पर 14 दिनों के भीतर संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिग की जाएगी। 72 घंटे के भीतर संक्रमित के कंटेक्ट में आए 80 प्रतिशत लोगों को ट्रैक किए जाने की रणनीति बनाई गई है। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। किसी इलाके में पॉजिटिव केस पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवा पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में आमलोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन से संबंधित सूचना जिला प्रशासन द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कंटेक्ट ट्रैकिग के लिए हाऊस टू हाऊस सर्विलांस की रणनीति तैयार की गई है। जांच में किसी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटाइन एवं आइसोलेट किया जाएगा। संक्रमित मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुौया कराए जाने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश को यथावत लागू रखने एवं इसके अनुपालन का निर्णय लिया है।
मास्क के उपयोग एवं शारीरिक दूरी पर जोर
बाजार, सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात से संबंधित साधनों में आमलोगों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किए जाने एवं शारीरिक दूरी के मानक की अवहेलना करने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों यात्री बस एवं सवारी गाड़ियों में सघन मास्क चेकिग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति में आवश्यकता महसूस होने पर जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिक सख्ती बरतने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ट्रेन, बस सेवा, मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकेगी।