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पैक्स मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को ग्राम पंचायत मदुरना के 282 ग्रामीणों ने पैक्स मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाने के लिए जमकर हंगामा किया। लोगों के आक्रोश को भांपते हुए पदाधिकारियों ने चैनपुर थाना को सूचना दी। सूचना पर पहुंची चैनपुर थाना की पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझाकर मामला शांत कराया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 05:52 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 05:52 PM (IST)
पैक्स मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा
पैक्स मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को ग्राम पंचायत मदुरना के 282 ग्रामीणों ने पैक्स मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाने के लिए जमकर हंगामा किया। लोगों के आक्रोश को भांपते हुए पदाधिकारियों ने चैनपुर थाना को सूचना दी। सूचना पर पहुंची चैनपुर थाना की पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझाकर मामला शांत कराया।

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बता दें कि बीते वर्ष 2013 में मदुरना पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा पैक्स मतदाता सूची में अपने नाम को जोड़वाने के लिए सदस्यता शुल्क की रसीद कटाई गई थी। वर्ष 2014 में हुए पैक्स चुनाव में उन सभी ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। जिसके बाद लल्लन खरवार उर्फ लल्लन प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया। जिसमें उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2019 की तिथि में आदेश पारित किया कि पैक्स निर्वाचन 2019 के मतदाता सूची में 282 मतदाताओं का शुल्क शेयर के आधार पर नाम जोड़ने के लिए संबंधित पक्षों को सुनकर विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके लिए प्रखंड कार्यालय से बीते चार दिन पूर्व वैसे सभी शुल्क शेयर करने वाले 282 लोगों को नोटिस करके प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित टीम में बीडीओ राजेश कुमार, परिक्षयमान उप समाहर्ता अंजीलका कृति सहित अन्य पदाधिकारियों ने एक- एक व्यक्ति को बुलाकर शुल्क शेयर से संबंधित जानकारी ली। इस पर उपस्थित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा करते हुए सभागार से बाहर निकलकर नारा लगाने लगे। हंगामा की सूचना पर मौके पर पहुंचे चैनपुर थाना प्रभारी राम कल्याण यादव एवं अंचलाधिकारी पुरेंद्र कुमार सिंह ने हंगामा की वजह जानने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने कहा कि बीडीओ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से शुल्क शेयर रसीद से संबंधित जानकारी ली जा रही है। बिना इस कार्रवाई को पूर्ण किए ही मतदाता सूची में नाम को जोड़ा जाए। जिस पर पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है उस तरीके से ही कार्य किया जाएगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर दावा आपत्ति निराकरण के लिए सभी लोगों को नोटिस कर उनके पक्ष को सुनने के लिए शनिवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुलाया गया था। इस दौरान सभी लोगों का पक्ष सुना गया है। जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश में इस पर कार्य किया जाएगा।


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